अगर आप अक्सर अपनी गाड़ी से नेशनल या स्टेट हाईवे पर सफर करते हैं, तो टोल प्लाजा पर रुकना आम बात है। वहां टोल टैक्स देना जरूरी होता है, जो सड़क के रखरखाव और विकास कार्यों के लिए वसूला जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खास परिस्थितियों में आपको टोल टैक्स से छूट मिल सकती है?
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम बनाए हैं, जिनका पालन करके आप समय और पैसे दोनों की बचत कर सकते हैं।
10 सेकंड से ज्यादा रुकने पर टोल टैक्स माफ
साल 2021 में NHAI ने एक नियम लागू किया था, जो अब 2025 में भी लागू है। इस नियम के अनुसार, यदि आपकी गाड़ी टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से ज्यादा रुकती है, तो आपको टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
इस नियम का उद्देश्य टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम को कम करना और यात्रियों को अनावश्यक देरी से बचाना है। यदि टोल बूथ पर धीमी गति से काम हो रहा है और गाड़ियों की कतार लग रही है, तो यह नियम आपके पक्ष में काम करेगा।
100 मीटर की लाइन में गाड़ी है? तो भी मिल सकती है छूट
NHAI के एक और नियम के अनुसार, अगर किसी टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लाइन 100 मीटर से ज्यादा लंबी हो गई है, तो उस लाइन में खड़ी गाड़ियों को टोल टैक्स नहीं देना होगा।
टोल प्लाजा पर 100 मीटर की दूरी को दिखाने के लिए पीली लाइन खींची जाती है। यदि आपकी गाड़ी इस पीली लाइन के भीतर खड़ी है, तो आप टोल टैक्स से छूट पाने के हकदार हैं।
Fastag में खराबी है? तो टोल प्लाजा की जिम्मेदारी
आज के समय में Fastag हर गाड़ी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन कई बार टोल प्लाजा की मशीनों में तकनीकी खराबी आ जाती है, जिससे Fastag स्कैन नहीं हो पाता।
ऐसी स्थिति में अगर गलती आपकी नहीं बल्कि टोल बूथ की है, तो आपसे टोल टैक्स नहीं वसूला जा सकता। यह जिम्मेदारी टोल ऑपरेटर की होती है, और उस स्थिति में आपको टोल टैक्स से छूट मिलनी चाहिए।
नियमों का पालन नहीं हो रहा? तो करें शिकायत
अगर टोल प्लाजा पर इन नियमों का पालन नहीं हो रहा और आपसे जबरन टोल वसूला जा रहा है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए NHAI की हेल्पलाइन नंबर 1033 या 233 पर कॉल करें।
टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे आपके पक्ष में सबूत का काम कर सकते हैं। इसलिए यदि आपके साथ कोई गलत व्यवहार हो रहा है, तो वीडियो बनाकर या जानकारी रिकॉर्ड कर रखें और उचित शिकायत दर्ज करें।
कब नहीं मिलेगी टोल छूट?
हर स्थिति में टोल टैक्स माफ नहीं होता। कुछ स्थितियों में आपको टोल देना ही पड़ेगा:
-
अगर आपकी गाड़ी 100 मीटर की पीली लाइन के बाहर खड़ी है।
-
अगर टोल प्लाजा पर कोई भीड़ नहीं है और लाइन कम है।
-
यदि आपका Fastag ठीक से काम कर रहा है और आप जानबूझकर छूट लेना चाहते हैं।
इन मामलों में NHAI के नियम लागू नहीं होते और आपको टोल टैक्स चुकाना होगा।
जानकारी से होगी बचत
यदि आप रोज़ हाईवे पर यात्रा करते हैं, तो इन नियमों की जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। इससे न केवल आपका समय बचेगा, बल्कि पैसे की भी बचत होगी।
जब भी आप टोल प्लाजा पर जाएं:
-
पीली लाइन पर ध्यान दें
-
Fastag मशीन की स्थिति देखें
-
कोई समस्या हो तो शिकायत करने में हिचकें नहीं
निष्कर्ष
NHAI द्वारा बनाए गए ये नियम यात्रियों की सुविधा और समय की बचत के लिए हैं। यदि इनका पालन ठीक से किया जाए, तो यह आम लोगों के लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं। इसलिए हर वाहन चालक को चाहिए कि वह इन नियमों को जाने और जरूरत पड़ने पर इनका लाभ उठाए।
डिस्क्लेमर: यह लेख NHAI द्वारा जारी नियमों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। नियम समय-समय पर बदल सकते हैं, इसलिए सफर से पहले NHAI की आधिकारिक वेबसाइट या टोल प्लाजा से जानकारी जरूर लें। यह लेख केवल सूचना देने के उद्देश्य से लिखा गया है।